नयी दिल्ली, 03 जून (लाइव 7) उच्चतम न्यायालय में पूर्व-निर्धारित सात जून (शनिवार) की बजाय छह जून (शुक्रवार) को ईद-उल-जुहा (बकरीद) का अवकाश हो सकता है।
शीर्ष अदालत ने एक परिपत्र जारी कर कहा है कि अवकाश की छुट्टी की तारीख में बदलाव चंद्रमा की दृश्यता के आधार पर भारत सरकार द्वारा इस संबंध में टी.वी. आदि पर राजपत्रित अवकाश घोषित किए जाने पर निर्भर करेगा।
परिपत्र में कहा गया है, “सभी संबंधितों की जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि यदि ईद-उल-जुहा (बकरीद) 07 जून (शनिवार) के स्थान पर 06 जून (शुक्रवार) को मनाई जाती है तथा भारत सरकार द्वारा इसे टी.वी. आदि पर राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाता है, जो कि चंद्रमा की दृश्यता पर निर्भर करता है, तो यह माननीय न्यायालय तदनुसार अवकाश मना सकता है तथा माननीय न्यायालय और रजिस्ट्री 06 जून शुक्रवार को बंद रह सकती है।”
अशोक
लाइव 7
सुप्रीम कोर्ट में बकरीद की छह जून को हो सकती है छुट्टी
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