नयी दिल्ली, 21 मई (लाइव 7) उच्चतम न्यायालय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की पूर्व प्रोबेशनर अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को बुधवार को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी।
न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत की अर्जी मंजूर की। खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति) का जाली प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप हैं।
पूर्व प्रोबेशनर आईएएस खेडकर को सशर्त अग्रिम जमानत
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