नयी दिल्ली, 25 अप्रैल (लाइव 7) केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपना प्रारंभिक हलफनामा दाखिल कर इस विवादास्पद कानून की संवैधानिक वैधता का दृढ़ता से बचाव किया है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से दाखिल किए गए इस हलफनामे में केंद्र ने उन दलीलों को खारिज कर दिया है कि संशोधन संविधान के तहत मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 25 और 26 के तहत अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
वक्फ कानून पर केंद्र का उच्चतम न्यायालय के समक्ष हलफनामा, अंतरिम रोक न लगाने का आग्रह
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