नयी दिल्ली 27 मार्च (लाइव 7) उच्चतम न्यायालय ने सरकारी भूमि पट्टा समझौते की अनिवार्यता के तहत गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने में विफलता को लेकर गुरुवार को इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के रिकॉर्ड की संयुक्त जांच के आदेश दिये।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने निरीक्षण के दायरे को रेखांकित करते हुए निर्देश जारी किया और विशेष जानकारी मांगी, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या अस्पताल के लीज डीड को समाप्त होने के बाद नवीनीकृत किया गया है और यदि हां, तो किन नियमों और शर्तों के तहत।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के रिकॉर्ड की संयुक्त जांच के आदेश दिये

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