सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता की संपत्ति वापस करने की उनकी एक वारिस याचिका खारिज की

Live 7 Desk

नयी दिल्ली, 14 फरवरी (लाइव 7) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच अवधि के उल्लंघन में अर्जित उनकी संपत्ति वापस लेने के लिए दायर एक याचिका यह कहते हुए शुक्रवार को खारिज कर दी कि उनकी (जयललिता) मृत्यु के कारण इस अदालत के समक्ष कार्यवाही समाप्त होने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें मामले में बरी कर दिया गया है।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सुश्री जयललिता के कानूनी वारिसों में से एक जे दीपा द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए कहा कि यह विचार करने योग्य नहीं है।

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