नयी दिल्ली, 10 फरवरी (लाइव 7) उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ उनकी कविता को लेकर गुजरात पुलिस की ओर से दर्ज प्राथमिकी की वैधता पर सवाल उठाते हुए सोमवार कहा कि यह आखिरकार एक कविता है। यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं है।
न्यायमूर्ति एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने सवाल करते हुए कहा कि आखिरकार यह एक कविता है। यह किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय ने कविता के अर्थ को नहीं समझा।
प्रतापगढ़ी की कविता को लेकर गुजरात पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल

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