सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में 22 पुलिसकर्मियों की बरी किये जाने के खिलाफ अपील खारिज

Live 7 Desk

मुंबई, 07 मई (लाइव 7) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 2005 के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और सहयोगी तुलसी  प्रजापति की हत्या के आरोप में बरी किये गये 22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दायर अपील गुरुवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति गौतम अंखद की खंडपीठ ने पीड़ित परिवारों की ओर से दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात के 22 पुलिस अधिकारियों को बरी करने वाले विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी गयी थी।

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