नयी दिल्ली, 07 अप्रैल (लाइव 7) उच्चतम न्यायालय ने सिविल मामलों को आपराधिक मामलों में बदलने पर सोमवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की कड़ी आलोचना की और कहा कि इससे पता चलता है कि राज्य में कानून का शासन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है।
मुख्य न्यायाधीश खन्ना और न्यायमूर्ति कुमार और के वी विश्वनाथन की पीठ ने एक मामले में आरोपी देबू सिंह और दीपक सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दीवानी (सिविल) मामले को आपराधिक मामले में बदलना स्वीकार्य नहीं है।
उत्तर प्रदेश में सिविल मामले को आपराधिक मामले में बदलने पर सुप्रीम कोर्ट ने की खिंचाई
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