नयी दिल्ली 20 अगस्त (लाइव 7) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने और उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किए गए उपायों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं।
ट्राई ने मंगलवार को जारी निर्देश के माध्यम से सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को विभिन्न उपाय सुनिश्चित करना अनिवार्य किया है। उसने बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए एक्सेस सेवा प्रदाताओं को 140 सीरीज से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉलों को 30 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन डीएलटी प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।
मैसेजिंग सेवाओं के दुरुपयोग रोकने के लिए एक्सेस सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी
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