नयी दिल्ली, 02 सितंबर (लाइव 7) उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोपी बिभव कुमार को सोमवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इस तथ्य पर गौर करते हुए कि याचिकाकर्ता कुमार पहले ही 100 दिन से अधिक हिरासत में बिता चुका है, उसे बड़ी राहत दी। पीठ ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि मुकदमे में 51 से अधिक गवाहों की जांच की जानी है, जिसमें बहुत समय लग सकता है।
मालीवाल पर हमले के आरोपी बिभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
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