नयी दिल्ली, 30 मई (लाइव 7) उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 15 जून से निर्धारित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी) 2025 दो की बजाय एक ही पाली में आयोजित कराने का शुक्रवार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने याचिकाकर्ता अदिति और अन्य की याचिका पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस नीट पीजी को आयोजित करने वाली संस्था ‘नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन’ (एनबीई) यह निर्देश दिया।
नीट पीजी परीक्षा एक ही पाली कराएं: सुप्रीम कोर्ट
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