नयी दिल्ली, 08 मई (लाइव 7) दिल्ली सरकार ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए पहली बार नगर निकायों एवं अन्य संबंधित विभागों को सीधे तौर पर ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज कहा कि इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के बाद अब नागरिकों के लिए ध्वनि प्रदूषण की शिकायतें दर्ज कराने और प्रभावी कार्रवाई करवाने का रास्ता आसान हो गया है। सरकार का यह कदम विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और जानवरों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जिन्हें अपने आस-पास अत्यधिक शोर के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है।
श्री सिरसा ने कहा, “यह मुद्दा काफी समय से लंबित था। दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि नागरिकों को ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके। ” उन्होंने कहा, “हम प्रदूषण के नियमों को प्रभावी स्थानीय भागीदारी एवं कार्रवाई के माध्यम से लागू कर रहे हैं। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
उन्होंने कहा, “प्रदूषण नियंत्रण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। चाहे वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो या जल प्रदूषण —हमारा दृष्टिकोण साफ है। हम सिर्फ नीतियों पर निर्भर नहीं हैं। हम स्थानीय अधिकारियों को सशक्त कर उनके माध्यम से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं।” उन्होंने कहा, “हम यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी नागरिक को लाउडस्पीकर या साइलेंस ज़ोन में होने वाले निर्माण कार्य का शोर झेलने के लिए मजबूर न होना पड़े।”
आजाद सैनी
लाइव 7
नगर निकायों को ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने का मिला अधिकार
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