नयी दिल्ली 02 सितंबर (लाइव 7) संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग ने डिजिटल भारत निधि का प्रबंधन नियम 2024 को अधिसूचित कर दिया है।
विभाग ने आज यहां जारी एक बयान में कहा कि 20 अगस्त, 2024 के तहत दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) के नियमों का पहला सेट ‘दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रबंधन) नियम, 2024’ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इसके मसौदा नियम 4 जुलाई, 2024 को प्रकाशित किए गए थे और 30 दिनों के भीतर आम लोगों के सुझाव मांगे गए थे।
दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रबंधन) नियम, 2024 अधिसूचित
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