RANCHI
रांची में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अब अंकुश लगेगा। इस दिशा में जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाते हुए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जांच एवं निर्णय समिति का गठन किया है। यह समिति संबंधित कानून के तहत काम करेगी और निजी विद्यालयों द्वारा तय शुल्क से अधिक वसूली की शिकायतों पर कार्रवाई करेगी। इससे अभिभावकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
निर्देशों के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर 50 हजार से लेकर 2.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में स्कूल की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।
सभी निजी स्कूलों को सख्ती से नियमों का पालन करने को कहा गया है। स्कूल परिसर में किताबें, यूनिफॉर्म, जूते या अन्य सामग्री की बिक्री पर रोक रहेगी। साथ ही किसी विशेष दुकान से सामान खरीदने के लिए छात्रों या अभिभावकों को बाध्य नहीं किया जा सकेगा। स्कूल परिसर का उपयोग केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए ही होगा।
इसके अलावा, प्रत्येक निजी विद्यालय को अपनी शुल्क निर्धारण समिति और अभिभावक-शिक्षक संघ का गठन करना अनिवार्य होगा। इन समितियों की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी।
जिला स्तरीय समिति को फीस निर्धारण से जुड़े मामलों की जांच, गवाहों को बुलाने और संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है। समिति में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विशेषज्ञों, स्कूल प्रतिनिधियों और अभिभावकों को शामिल किया गया है।

