वोटिंग को लेकर सख्ती: तीन दिनों तक बंद रहेंगी शराब दुकानें, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

Shashi Bhushan Kumar

झारखंड में 23 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन ने शराब बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आधिकारिक निर्देश के अनुसार 21 फरवरी की शाम 5 बजे से 24 फरवरी की सुबह 7 बजे तक राज्य में शराब की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि को ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है।

निर्धारित समय के दौरान संबंधित मतदान क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी। आदेश के तहत सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, खुदरा कैंटीन तथा झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो और गोदाम बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा किसी भी होटल, क्लब या अन्य लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान से शराब की बिक्री या उपलब्धता पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, नियमित रूप से शराब का सेवन करने वाले कुछ लोग अग्रिम भंडारण करते नजर आ रहे हैं, जिससे बाजार में हलचल बढ़ गई है।

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शशी भूषण कुमार | पत्रकार (Journalist)- शशी भूषण कुमार 12+ वर्षों के अनुभव वाले पत्रकार हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में कार्य करते हुए वर्तमान में Live 7 TV.com में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में संपादकीय नेतृत्व और न्यूज़ प्लानिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे पिछले तीन वर्षों से झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता विभाग के गेस्ट फैकल्टी भी हैं। ग्रामीण पत्रकारिता पर शोध कार्य से जुड़े रहते हुए वे जमीनी और आदिवासी क्षेत्रों की आवाज़ को मुख्यधारा तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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