RANCHI
झारखंड में 23 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन ने शराब बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आधिकारिक निर्देश के अनुसार 21 फरवरी की शाम 5 बजे से 24 फरवरी की सुबह 7 बजे तक राज्य में शराब की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि को ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है।
निर्धारित समय के दौरान संबंधित मतदान क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी। आदेश के तहत सभी खुदरा शराब दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, खुदरा कैंटीन तथा झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो और गोदाम बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा किसी भी होटल, क्लब या अन्य लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान से शराब की बिक्री या उपलब्धता पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, नियमित रूप से शराब का सेवन करने वाले कुछ लोग अग्रिम भंडारण करते नजर आ रहे हैं, जिससे बाजार में हलचल बढ़ गई है।

