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झारखंड शराब घोटाले से जुड़े मामले में बुधवार को एक अहम घटनाक्रम सामने आया। उत्पाद विभाग के पूर्व आयुक्त और वर्तमान में रामगढ़ के उपायुक्त पद पर तैनात IAS अधिकारी फैज अक अहमद का बयान 183 बीएनएसएस (पूर्व में धारा 164) के तहत दर्ज किया गया।
ACB कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में फैज अक अहमद का बयान दर्ज कराया गया। बयान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दस्तावेज़ को सीलबंद कर सुरक्षित रखा गया है।
सूत्रों के अनुसार, अपने बयान में फैज अक अहमद ने शराब घोटाले से जुड़े कई महत्वपूर्ण और चौंकाने वाले तथ्यों का उल्लेख किया है। उन्होंने तत्कालीन उत्पाद विभाग के सचिव और IAS अधिकारी विनय चौबे की भूमिका को लेकर कोर्ट के समक्ष विस्तृत जानकारी साझा की है।
बताया जा रहा है कि इस बयान से घोटाले की जांच को नई दिशा मिल सकती है और आने वाले दिनों में मामले में और खुलासे होने की संभावना है।

