अल फलाह यूनिवर्सिटी चेयरमैन की न्यायिक हिरासत बढ़ी, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को नोटिस

Shashi Bhushan Kumar

नई दिल्ली: दिल्ली की Saket Court ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने Enforcement Directorate (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मामले की सुनवाई एडिशनल सेशंस जज शीतल चौधरी प्रधान की अदालत में हुई। सिद्दीकी ने याचिका दायर कर आरोपपत्र से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की थी। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह इस पर अपना पक्ष रखे। अगली सुनवाई 27 मार्च को तय की गई है।

ईडी ने 16 जनवरी को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिद्दीकी और Al Falah Charitable Trust के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े संस्थानों के माध्यम से अवैध रूप से धन एकत्र किया गया। एजेंसी ने फर्जी National Assessment and Accreditation Council (NAAC) मान्यता दिखाकर छात्रों से फीस वसूली, सरकारी एजेंसियों को गुमराह करने और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए हैं।

इस मामले की जांच की शुरुआत नवंबर 2025 में Red Fort के पास हुए कार विस्फोट की पड़ताल के दौरान हुई थी। जांच में यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ लोगों के नाम सामने आने के बाद वित्तीय लेनदेन की भी जांच शुरू की गई।

ईडी ने कार्रवाई के तहत यूनिवर्सिटी से जुड़ी करीब 140 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां जब्त करने का दावा किया है, जिनमें लगभग 54 एकड़ जमीन और इमारतें शामिल हैं। एजेंसी का कहना है कि सिद्दीकी ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के संचालन पर नियंत्रण रखते थे और कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े लाभ के मुख्य लाभार्थी थे। मामले की जांच जारी है।

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