मुख्यमंत्री पद छोड़ने की कोई वजह नहीं : सिद्दारमैया

Live 7 Desk

बेंगलुरु 24 सितंबर (लाइव 7) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने अपने संभावित इस्तीफे की अटकलों को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने की कोई वजह नहीं नहीं है और उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) मामले में अपनी याचिका खारिज करने के संबंध में कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश की अभी समीक्षा नहीं की है तथा सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही वह कोई प्रतिक्रिया देंगे।
श्री सिद्दारमैया ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, “आज उच्च न्यायलय ने एक आदेश पारित किया है। मैंने मीडिया के माध्यम से आदेश देखा है। मुझे अभी उस आदेश का अध्ययन करना है। फैसले की समीक्षा करने के बाद मैं कानूनी और राजनीतिक प्रतिक्रिया दूंगा।” विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उनके इस्तीफे की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि चल रही जांच के बीच उनके पास पद छोड़ने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने प्रतिप्रश्न किया , “मुझे इस्तीफा क्यों देना चाहिए? एचडी कुमारस्वामी जमानत पर हैं। क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? जांच के चरण में, इस्तीफे का मुद्दा कैसे उठ सकता है। हम उनका राजनीतिक रूप से सामना करेंगे।”
मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि वह अगला कदम तय करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों, कैबिनेट सदस्यों, पार्टी नेताओं और कांग्रेस हाईकमान से प र्श करेंगे। उन्होंने कहा, “मैं कानूनी विशेषज्ञों, अपने कैबिनेट सहयोगियों, पार्टी सदस्यों और हाईकमान के साथ चर्चा करूंगा। कानूनी रूप से क्या कार्रवाई करनी है, यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाएगा।” उन्होंने विपक्षी भाजपा और जनता दल(सेक्युलर) पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने सत्तारुढ़ पार्टी की स्थिरता पर भरोसा जताया और ‘ऑपरेशन कमल’ की चिंताओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह शब्द विधायकों को लुभाने की भाजपा की कथित रणनीति को संदर्भित करता है। उन्होंने कहा, “भाजपा धनबल और ऑपरेशन कमल के जरिए हमारी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे सफल नहीं हुए हैं। मैं भाजपा और जद(एस) द्वारा रची गयी साजिश से नहीं डरता, क्योंकि लोग हमारी पार्टी, मेरे और हमारी सरकार के साथ हैं। हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए कोई भी प्रयास सफल नहीं होंगे।”
गौरतलब है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज श्री सिद्दारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्यपाल थावरचंद गहलोत की ओर से मुडा घोटाले में उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी को चुनौती दी गयी थी।
अशोक,  
लाइव 7

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