भोपाल: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. अमरनाथ मित्तल और उनकी पत्नी अलका मित्तल की करीब 9.79 करोड़ रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई।
ईडी ने यह कार्रवाई लोकायुक्त, भोपाल द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई जांच के तहत की। जांच में पता चला कि डॉ. मित्तल की वैध आय लगभग 60 लाख रुपये थी, लेकिन उनके पास कुल संपत्ति और खर्च लगभग 2.98 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसके चलते लगभग 2.38 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति सामने आई।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि संपत्तियां न केवल डॉ. मित्तल के नाम पर, बल्कि उनकी पत्नी और ए.एन. मित्तल एचयूएफ के नाम पर खरीदी गईं। इसके माध्यम से अवैध धन को वैध दिखाने और वास्तविक स्वामित्व छिपाने की कोशिश की गई।
कुर्क की गई संपत्तियों में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ बांड, आवासीय और कृषि भूमि शामिल हैं, जो भोपाल और रायसेन जिलों में स्थित हैं। ईडी ने कहा कि जांच अभी जारी है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

