रिम्स कैंपस से 72 घंटे में, अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट का सख्त आदेश

Shashi Bhushan Kumar

झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स कैंपस में बढ़ती अव्यवस्थाओं और अतिक्रमण पर कड़ा रुख अपनाते हुए 72 घंटे के भीतर पूरे परिसर को अतिक्रमणमुक्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान की पीठ ने रिम्स प्रशासन पर नाराज़गी जताई और टिप्पणी की कि परिसर में मौजूद अवैध कब्जे मरीजों, छात्रों और अस्पताल की कार्यप्रणाली—तीनों पर गंभीर असर डाल रहे हैं। अदालत ने जिला प्रशासन और पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी तरह की देरी या बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि रिम्स परिसर की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और 72 घंटे बाद की स्थिति रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित है, जहां रिम्स की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार ने पक्ष रखा।

Share This Article
Digital Head,Live-7, Committed to impactful journalism, Shashi Bhushan Kumar continues to bring meaningful narratives to the public with diligence and passion. Active Journalist since 2012.
Leave a Comment