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झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स कैंपस में बढ़ती अव्यवस्थाओं और अतिक्रमण पर कड़ा रुख अपनाते हुए 72 घंटे के भीतर पूरे परिसर को अतिक्रमणमुक्त करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान की पीठ ने रिम्स प्रशासन पर नाराज़गी जताई और टिप्पणी की कि परिसर में मौजूद अवैध कब्जे मरीजों, छात्रों और अस्पताल की कार्यप्रणाली—तीनों पर गंभीर असर डाल रहे हैं। अदालत ने जिला प्रशासन और पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी तरह की देरी या बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि रिम्स परिसर की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और 72 घंटे बाद की स्थिति रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर को निर्धारित है, जहां रिम्स की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार ने पक्ष रखा।

