सिमडेगा में ORS नाम से बिकने वाले पेय पदार्थों पर कड़ी कार्रवाई शुरू

Ravikant Mishra

सिमडेगा :सर्वोच्च न्यायालय एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), नई दिल्ली के निर्देशों के आलोक में उपायुक्त कंचन सिंह के मार्गदर्शन में ORS शब्द लिखे पेय पदार्थों की जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चन्द्र गुग्गी द्वारा जिले के विभिन्न दवाखानों एवं जनरल स्टोरों का निरीक्षण किया गया। जांच में किसी भी दवाखाने में ORS के नाम से बिकने वाला पेय पदार्थ नहीं पाया गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिया कि यदि उनके पास ORS शब्द अंकित कोई पेय पदार्थ या WHO द्वारा अभिप्रमाणित नहीं किया गया उत्पाद मौजूद है, तो उसे तुरंत अपने स्तर से नष्ट कर दें। निरीक्षण के दौरान ऐसे उत्पाद पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

FSSAI ने स्पष्ट किया है कि कई कंपनियां मिठासयुक्त पेय पदार्थों को गलत तरीके से ORS के नाम पर बेचती थीं, जिससे उपभोक्ता भ्रमित हो रहे थे। वास्तविक ORS एक चिकित्सीय उत्पाद है, जिसमें चीनी और नमक का वैज्ञानिक अनुपात होता है, और इसे केवल WHO की अनुशंसित संरचना के अनुसार ही बेचा जा सकता है।

अब किसी भी खाद्य या पेय उत्पाद के नाम, ब्रांड या लेबल पर ‘ORS’ शब्द का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। नियम का उल्लंघन करने वाले उत्पाद मिसब्रांडेड और मिसलीडिंग की श्रेणी में आएंगे, जिन पर जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित है।

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