नयी दिल्ली, 07 जून (लाइव 7) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके नेटवर्क पर उपभोक्ताओं को अत्यावश्यक अलर्ट (सूचना) और भ् क विज्ञापनों या किसी प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार में न फंसाया जाये।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा, “ सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सलाह दी गयी है कि वे प र्श जारी होने के तीन महीने के भीतर डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए स्व-ऑडिट करें और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायें कि उनके प्लेटफॉर्म ऐसे डार्क पैटर्न से मुक्त हों।” डार्क पैटर्न ऐसे भ् क प्रयासों को कहा जाता है, जिनमें ग्राहकों को स्टॉक खत्म होने या किसी प्रलोभन के जरिये माल की बुकिंग तत्काल करने के लिए उकसाया जाता है।
ई-मार्केट प्लेटफार्मों को भ् क अलर्ट, अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक लगाने के निर्देश
Leave a Comment
Leave a Comment

