नयी दिल्ली, 28 मई (लाइव 7) उच्चतम न्यायालय ने असम में फर्जी पुलिस मुठभेड़ों के आरोपों की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच करने के लिए बुधवार को असम मानवाधिकार आयोग (एएचआरसी) को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा में मानवाधिकार आयोगों के संवैधानिक महत्व को रेखांकित करते हुए एएचआरसी की निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की क्षमता पर पूरा विश्वास व्यक्त किया और उसे यह संवेदनशील जिम्मेदारी सौंपी।
असम में ‘फर्जी मुठभेड़ों’ की स्वतंत्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
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