नयी दिल्ली, 20 जनवरी (लाइव 7) उच्चतम न्यायालय ने 1989 के रुबैया सईद अपहरण और 1990 के श्रीनगर गोलीबारी मामलों के आरोपी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक की वर्चुअल पेशी के लिए जम्मू की संबंधित विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का सोमवार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को यह निर्देश दिया।
यासीन मलिक की जम्मू में पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा देने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
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