नयी दिल्ली 28 अप्रैल (लाइव 7) उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री के पद से सेंथिल बालाजी के इस्तीफे पर संज्ञान लेते हुए सोमवार को ‘नकदी के बदले नौकरी’ घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें दी गई जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
मामले में एक गवाह ने आरोप लगाया था कि श्री बालाजी मुकदमे को प्रभावित करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की गई थी।
सेंथिल बालाजी की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा
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