नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (लाइव 7) उच्चतम न्यायालय ने अनिल अंबानी की उस याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें बैंकों को उनके ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी।
यह मामला बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले से संबंधित है जिसमें दो बैंकों को अनिल अंबानी के लोन खाते को धोखाधड़ी वाला खाता घोषित करने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने दिसंबर 2025 के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें अनिल अंबानी को अंतरिम राहत दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी को राहत देने से किया इनकार
Leave a Comment
Leave a Comment

