नयी दिल्ली, 17 मार्च (लाइव 7) उच्चतम न्यायालय ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नियुक्ति केवल कार्यपालिका और प्रधानमंत्री द्वारा करने की मौजूदा प्रथा को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने का दावा करने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार को जवाब तलब किया।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही पीठ ने इसे इसी मुद्दे पर लंबित अन्य मामले के साथ जोड़ने का निर्देश दिया।
सीएजी की नियुक्ति विवाद पर केंद्र सरकार को नोटिस

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