मुंबई, 27 दिसंबर (लाइव 7) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मोबाइल भुगतान में सहायक प्रीपेड पेमेंट कार्ड या माध्यम (पीपीआई) रखने वालों धारकों को थर्ड-पार्टी (तीसरे पक्ष के) मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) भुगतान करने और प्राप्त करने की अनुमति दे दी है। आरबीआई ने इस संबंध में शुक्रवार को नए दिशानिर्देश जारी कर दिए।
इससे उपहार कार्ड, डिजिटल वॉलेट या ट्रांजिट कार्ड पर निर्भर पीपीआई उपयोगकर्ताओं को और आसानी होगी।
प्रीपेड भुगतान कार्ड वालों के लिए थर्ड-पार्टी मोबाइल एप के साथयूपीआई लेन-देन की सुविधा चालू
Leave a Comment
Leave a Comment