चंबा, 27 नवंबर (लाइव 7) हिमाचल प्रदेश के चंबा के जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुकेश रेपसवाल की ओर से ज़िला में सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में ट्रैक और चोटियों पर ट्रैकिंग व पर्वतारोहण गतिविधियों पर आगामी आदेशों तक रोक लगाई गई है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
श्री रेपसवाल ने जारी किए गए आदेश में कहा है कि चूंकी ज़िला चम्बा ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से जुड़ी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटकों को सर्दी के मौसम के दौरान अचानक मौसम बिगड़ने, भारी बर्फबारी और एवलांच के खतरे से वचाव के मध्यनजर यह फैसला लिया गया है।
चंबा में पर्वतारोहण व ट्रैकिंग पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध
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