नयी दिल्ली 31 जनवरी (लाइव 7) केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों की केन्द्र में पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) के पद पर तैनाती के नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि इसके लिए केन्द्र में पुलिस अधीक्षक (एसपी) या पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) पद पर दो वर्ष तक कार्य का अनुभव अनिवार्य है। मंत्रालय के 28 जनवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि यह नियम वर्ष 2011 के बैच और उसके बाद के आईपीएस अधिकारियों पर लागू होगा।

