इस्लामाबाद 20 नवंबर (लाइव 7) इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाल के तोशाखाना मामले में जमानत दे दी।
आईएचसी के न्यायाधीश मियांगुल हसन औरंगजेब के नेतृत्व में श्री खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने 10 लाख रुपये के दो बाॅन्ड जमा करने की शर्त पर याचिका स्वीकार कर ली। न्यायाधीश ने पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक को जमानत के बाद ट्रायल कोर्ट में पेश होने का भी आदेश दिया, साथ ही चेतावनी दी कि अगर उन्होंने सुनवाई के दौरान अदालत के साथ सहयोग नहीं किया तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है।
इमरान को तोशाखाना मामले में मिली जमानत
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