मुंबई, 21 मार्च (लाइव 7) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत लेनदेन की रिपोर्टिंग से संबंधित केंद्रीय बैंक के निर्देशों के उल्लंघन के मामले में प्राधिकृत डीलर बैंक सिटीबैंक एन.ए. पर 36 लाख 28 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने शुक्रवार ने बताया कि सिटी बैंक एन. ए. पर यह कार्रवाई एलआरएस के तहत लेनदेन की रिपोर्टिंग से संबंधित आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिए की गई है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 का हिस्सा है।
आरबीआई ने सिटीबैंक पर लगाया 36.28 लाख का जुर्माना

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