झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन एटीआर पेश, सहायक प्राध्यापक नियुक्ति में एक्स्ट्रा वेटेज का प्रावधान
LIVE 7 TV/ RANCHI
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मॉनसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों पर कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) सदन में प्रस्तुत किया गया। इसमें शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई।
सहायक प्राध्यापक नियुक्ति में एक्स्ट्रा वेटेज का प्रावधान
एटीआर में बताया गया कि प्रदीप यादव द्वारा उठाए गए राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के समायोजन संबंधी प्रश्न पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में “एक्स्ट्रा वेटेज” का प्रावधान किया गया है।
पहली बार प्रकाशित होने वाले विज्ञापन में जरूरत आधारित सहायक प्राध्यापकों को यह लाभ दिया जाएगा। इसके तहत:
- प्रत्येक एक वर्ष के शिक्षण अनुभव पर 1 अंक,
- अधिकतम 5 अंक तक अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।
अधियाचना भेज दी गई जेपीएससी को
सरकार ने बताया कि नए परिनियम के अनुसार विश्वविद्यालयों की ओर से सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को भेज दी गई है।
इसके अलावा, झारखंड तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली, 2024 के तहत:
- राजकीय पॉलिटेकनिक
- राजकीय महिला पॉलिटेकनिक संस्थानों
में व्याख्याता नियुक्ति के लिए भी अधियाचना JPSC को प्रेषित की जा चुकी है।
किन्हें मिलेगा एक्स्ट्रा वेटेज
सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि निम्न श्रेणी के शिक्षक इस वेटेज के पात्र होंगे:
- आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक
- संविदा आधारित व्याख्याता / सहायक प्राध्यापक
- राजकीय पॉलिटेकनिक या राजकीय महिला पॉलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत / कार्य कर चुके शिक्षक
शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन शिक्षा क्षेत्र से जुड़े इस बड़े निर्णय ने हजारों शिक्षकों और अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगाई है।

