बालू घाटों के आवंटन का मार्ग प्रशस्त, झारखंड हाईकोर्ट ने हटाया स्थगन आदेश

Shashi Bhushan Kumar

झारखंड में बालू घाटों की नीलामी के बाद उनके आवंटन को लेकर लगी रोक अब समाप्त हो गई है। पेसा नियमावली से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा नियमावली लागू किए जाने की पुष्टि के बाद पूर्व में लगाए गए स्थगन आदेश को वापस ले लिया।

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पंचायती राज विभाग की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि राज्य में पेसा नियमावली लागू कर दी गई है। इस जानकारी के बाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका को निष्पादित करते हुए बालू घाटों की नीलामी के बाद उनके आवंटन पर लगाई गई रोक को समाप्त कर दिया।

हाईकोर्ट के इस आदेश के साथ ही अब राज्य में बालू घाटों के आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इस मामले को लेकर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी।

याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत में दलीलें पेश कीं।

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