लोकपाल ने आय से अधिक संपत्ति की शिकायत को खारिज किया, सांसद निशिकांत दुबे ने कहा आरोपों पर कानूनी कार्रवाई करूंगा

Shashi Bhushan Kumar
New Delhi: Bharatiya Janata Party (BJP) MP Nishikant Dubey at the Parliament House premises during the Winter Session of Parliament in New Delhi on Friday, December 19, 2025.(Photo: IANS/Qamar Sibtain)

झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे को लोकपाल से बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति से संबंधित शिकायत को लोकपाल ने ‘आधारहीन’ और ‘अयोग्य’ करार देते हुए खारिज कर दिया है।

लोकपाल की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की बेंच ने विस्तृत आदेश में कहा कि शिकायत में कोई ठोस प्रमाण नहीं था और यह केवल अनुमान, अटकलों और राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रतिशोध पर आधारित प्रतीत होती है। आदेश में शिकायतकर्ता के व्यवहार पर भी कड़ी टिप्पणियां की गईं, जिसमें गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक करने का आरोप शामिल था।

शिकायत का बड़ा हिस्सा सांसद की पत्नी से संबंधित था, जिन्हें लोकपाल का अधिकार क्षेत्र नहीं माना गया। लोकपाल ने डॉ. दुबे को यह स्वतंत्रता दी है कि वे अपने परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाले मामलों में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

सांसद निशिकांत दुबे ने आदेश के बाद सोशल मीडिया पर कहा कि वे झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने लिखा कि यह उनका कर्तव्य है कि वे देश और जनता के सामने तथ्य पेश करें और अपनी तथा परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करें।

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