हजारीबाग कोर्ट कैंपस में गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव सहित तीन लोगों की हत्या के पांच आरोपी हाईकोर्ट से हुए बरी

Shashi Bhushan Kumar

वर्ष 2015 में झारखंड के हजारीबाग जिला अदालत परिसर में गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव सहित तीन लोगों की हत्या के मामले में अहम फैसला आया है। झारखंड हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए पांच आरोपियों को अपील पर सुनवाई के बाद बरी कर दिया है।

खंडपीठ के न्यायाधीशों ने साक्ष्यों और परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के बाद निचली अदालत के निर्णय को निरस्त करते हुए विकास तिवारी, संतोष पांडेय, विकास कुमार सिंह, दिलीप साव और राहुल पांडेय को दोषमुक्त घोषित किया। इससे पहले हजारीबाग की निचली अदालत ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और प्रत्येक पर अर्थदंड भी लगाया था।

2 जून 2015 को हजारीबाग व्यवहार न्यायालय परिसर में उस समय गोलीबारी की घटना हुई थी, जब कुख्यात अपराधी सुशील श्रीवास्तव को पेशी के लिए लाया गया था। हमलावरों ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल किया था। घटना में सुशील श्रीवास्तव के साथ कमाल खान और ग्यास खान की भी मृत्यु हो गई थी।

इस घटना ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर व्यापक चर्चा को जन्म दिया था। मामले में तत्कालीन समय पर सुरक्षा में तैनात कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और प्राथमिकी दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू की गई थी।

पुलिस ने जांच के दौरान विभिन्न स्थानों से आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब उच्च न्यायालय के ताजा फैसले के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में पर्याप्त रूप से सफल नहीं हो सका।

Share This Article
शशी भूषण कुमार | पत्रकार (Journalist)- शशी भूषण कुमार 12+ वर्षों के अनुभव वाले पत्रकार हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में कार्य करते हुए वर्तमान में Live 7 TV.com में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में संपादकीय नेतृत्व और न्यूज़ प्लानिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे पिछले तीन वर्षों से झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता विभाग के गेस्ट फैकल्टी भी हैं। ग्रामीण पत्रकारिता पर शोध कार्य से जुड़े रहते हुए वे जमीनी और आदिवासी क्षेत्रों की आवाज़ को मुख्यधारा तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
Leave a Comment