Ranchi/Delhi
CBI को पूरे मामले की जांच जारी रखने की अनुमति, हाई कोर्ट का आदेश बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के साहिबगंज स्थित नींबू पहाड़ क्षेत्र में हुए अवैध पत्थर खनन घोटाले की जांच CBI को जारी रखने का आदेश दिया है। जस्टिस आलोक राठे और जस्टिस संजय कुमार की दो-सदस्यीय पीठ ने यह निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डाली जाएगी।
₹1,500 करोड़ के अवैध खनन घोटाले से जुड़ा मामला
साहिबगंज जिले में कथित तौर पर लगभग 1,500 करोड़ रुपये के अवैध पत्थर खनन का मामला 2022 में प्रकाश में आया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच शुरू की थी, जिसके बाद JMM नेता पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था।
स्थानीय निवासी की शिकायत और विवाद
स्थानीय निवासी विजय हांसदा ने इस मामले में पंकज मिश्रा, कई खनन अधिकारियों और खनन माफियाओं के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि ED द्वारा दबाव बनाने के कारण वह याचिका वापस लेना चाहते हैं।
हालांकि, झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी और CBI को हांसदा के आचरण व पूरे आरोपों की जांच करने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज की
झारखंड सरकार और विजय हांसदा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर तर्क दिया कि CBI को केवल “आचरण की जांच” दी जानी चाहिए थी, न कि पूरे खनन प्रकरण की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए स्पष्ट कहा कि CBI पूरे मामले की जांच जारी रख सकती है।

