IRCTC घोटाला मामले में, राबड़ी देवी की याचिका पर अहम आदेश

Shashi Bhushan Kumar

आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। राबड़ी देवी ने मामले की सुनवाई कर रहे जज को बदलने की मांग की थी।अदालत ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है और एजेंसी को 6 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई भी 6 दिसंबर को ही होगी।

राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में अनुरोध किया है कि आईआरसीटीसी घोटाला, नौकरी के बदले भूमि मामला और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने को इन मामलों से अलग किया जाए। उन्होंने मांग की है कि यह केस किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अब सीबीआई को निर्धारित समय में अपना पक्ष रखना होगा, जिसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी।

गौरतलब है कि 13 अक्टूबर को जज विशाल गोगने ने ही लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ अपराधिक आरोप तय किए थे।

सीबीआई ने इस कदम का विरोध किया और इसे “फ़ोरम शॉपिंग” (मनचाही अदालत चुनने की कोशिश) करार दिया I”फ़ोरम शॉपिंग” एक कानूनी शब्द है जिसका अर्थ है अपने मामले के लिए जानबूझकर ऐसी अदालत चुनना जहां अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना अधिक हो I

यह घोटाला यूपीए सरकार के दौरान उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। मामला रेलवे के होटलों के लिए जारी टेंडरों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।

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