श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच ने एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर 13 लाख रुपये की ठगी के मामले में कर्नाटक के दो आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। यह जानकारी क्राइम ब्रांच कश्मीर द्वारा शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान में दी गई।
क्राइम ब्रांच के अनुसार, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जांच पूरी करने के बाद एफआईआर संख्या 10/2024 के तहत आरोपियों के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) में चार्जशीट दाखिल की। यह मामला बारामूला की सब-जज अदालत में प्रस्तुत किया गया है।
चार्जशीट में आरोपी आकिब जावेद पुत्र मोहम्मद अयूब और मोहम्मद अहतेशाम अहमद पुत्र मोहम्मद अयूब बताए गए हैं। दोनों आरोपी कर्नाटक के गुलबर्गा (कलबुर्गी) जिले के आदर्श नगर, रिंग रोड क्षेत्र के निवासी हैं।
शिकायत के अनुसार, कर्नाटक के बीजापुर स्थित अल-अमीन मेडिकल कॉलेज से जुड़े एक व्यक्ति के माध्यम से पीड़ित को यह भरोसा दिलाया गया कि आकिब जावेद के जरिए उनके बेटे का एमबीबीएस में दाखिला कराया जाएगा। इस आश्वासन पर पीड़ित ने 13 लाख रुपये का भुगतान किया।
बाद में न तो एमबीबीएस में प्रवेश मिला और न ही दी गई रकम वापस की गई। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने मामले की शिकायत क्राइम ब्रांच से की।
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी आकिब जावेद ने अपने भाई मोहम्मद अहतेशाम अहमद के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से साजिश रची और झूठे वादों के जरिए पीड़ित से धनराशि ऐंठी। आरोपियों ने बीजापुर स्थित केबीएन मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने का झांसा दिया था।
क्राइम ब्रांच ने बताया कि पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप प्रमाणित पाए गए। आरोपियों की अनुपस्थिति के चलते आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 512 के तहत अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।
क्राइम ब्रांच ने यह भी स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस अवैध वित्तीय गतिविधियों, धोखाधड़ी और अन्य संगठित अपराधों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है और यह मामला उसी अभियान का हिस्सा है।

