उन्नाव रेप केस: सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीड़िता खुश, बोली-कुलदीप सेंगर को फांसी होनी चाहिए

Shashi Bhushan Kumar

नई दिल्ली, (LIVE 7 TV)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। साथ ही सीबीआई की याचिका पर कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया। पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर खुशी जताई है।

पीड़िता ने कहा, “मैं कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हूं। सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिला और पूरा भरोसा है कि आगे भी मिलता रहेगा। मैं इस लड़ाई को लगातार लड़ती रहूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि उसे फांसी की सजा मिले तभी हमारे परिवार को सच्चा न्याय मिलेगा। मैं उन सभी की आभारी हूं जो मेरे साथ खड़े रहे और मुझे न्याय दिलाने में मदद की। मेरे पिता की आत्मा को तभी शांति मिलेगी, जब कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी होगी।”

पीड़िता की मां ने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। जिन लोगों ने मेरे पति का मर्डर किया, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए।”

पीड़ित की तरफ से वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी हालत में कुलदीप सिंह सेंगर को जेल से निकलने नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को अब भी धमकी मिल रही हैं, लेकिन उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है।”

सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में वे कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और मौखिक रूप से उन्होंने इसका संकेत दिया था। अब उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुलदीप की जमानत पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उन्होंने पीड़िता से भी दखल देने और अपनी याचिका दायर करने के लिए कहा है।”

सोमवार को सीबीआई की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर की जमानत पर रोक लगाने का आदेश दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया है।

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