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रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी समन के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में उन्हें ट्रायल कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है। जस्टिस अनिल चौधरी की अदालत ने याचिका के गुण-दोष पर सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया।
अदालत के इस आदेश के बाद अब संबंधित सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री को शारीरिक रूप से कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता अरुणव चौधरी और अधिवक्ता दीपांकर राय ने बहस की।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए JSSC CGL परीक्षा को CBI जांच के दायरे में लाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्देश दिया।

