नयी दिल्ली, 09 जून (लाइव 7) सरकार ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों को कल-पुर्जे और माध्यमिक उत्पाद एवं प्रणालियां बनाने वाले क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिये न्यूनतम जमीन में 80 प्रतिशत कमी करने और एसईजेड क्षेत्र के कल-पुर्जों को प्रशुल्क के आधार पर घरेलू बाजार में बेचने की छूट सहित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नियमों में कई महत्वपूर्ण सुधार किये हैं।
इसके साथ ही नये नियमों के तहत इस क्षेत्र में गुजरात और कर्नाटक में एसईजे के दो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गयी है।
सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक एसईजेड के लिए नियमों में ढील, न्यूनतम जमीन की शर्त 10 हेक्टेयर
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