नई दिल्ली। पहलवान सुशील कुमार ने सागर धनखड़ हत्याकांड में जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। इस याचिका पर 20 फरवरी को सुनवाई निर्धारित है। इससे पहले 6 फरवरी को रोहिणी स्थित निचली अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
सुशील कुमार मई 2021 से इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। घटना में सागर को गंभीर चोटें आई थीं, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस हमले में उनके दो अन्य साथी भी घायल हुए थे। पुलिस ने जांच के बाद सुशील कुमार को मुख्य आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया था।
अक्टूबर 2022 में अदालत ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं—हत्या, आपराधिक साजिश, धमकी और घातक हथियार से हमला—के तहत उनके खिलाफ आरोप तय किए थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कथित तौर पर सागर को एक स्थान से लाकर स्टेडियम में मारपीट की गई थी। हालांकि, मामले की सुनवाई अभी जारी है।
इससे पहले 2023 में उन्हें घुटने की सर्जरी के लिए अल्पावधि अंतरिम जमानत दी गई थी। नियमित जमानत के लिए उनके प्रयास अब तक सफल नहीं हुए हैं।
सुशील कुमार देश के प्रतिष्ठित पहलवानों में रहे हैं। उन्होंने 2008 Beijing Olympics में कांस्य पदक और 2012 London Olympics में रजत पदक जीता था। वह ओलंपिक में लगातार दो पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी रहे हैं।

