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महिला आरक्षक करा सकेगी लिंग परिवर्तन, मध्यप्रदेश का पहला मामला

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भोपाल: मध्यप्रदेश में अपने तरह के विरले प्रकरण में आज एक महिला पुलिस आरक्षक को गृह विभाग ने अपना लिंग परिवर्तित कराने की विधिवत अनुमति प्रदान कर दी। लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद यह महिला पुरुष आरक्षक के रूप में अपनी पहचान दर्ज कराएगी।
राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने बताया कि कहा कि यह मध्यप्रदेश का पहला प्रकरण है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से किसी को लिंग परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि महिला आरक्षक को विधिवत लिंग परिवर्तन कराने की अनुमति संबंधित आदेश आज गृह विभाग की ओर से प्रदेश पुलिस मुख्यालय को भेज दिया गया।
डॉ राजौरा ने बताया कि महिला आरक्षक अमिता (परिवर्तित नाम) को बचपन से ही ‘जेंडर आइडेंटिटी डिस्आर्डर’ की समस्या थी और इसकी पुष्टि राष्ट्रीय स्तर के मनोचिकित्सकों की ओर से की गयी थी। राज्य के एक जिला पुलिस बल में कार्यरत महिला आरक्षक अपने सभी कार्य पुरुषों की भांति करती आ रही है।
उन्होंने बताया कि संबंधित महिला आरक्षक की ओर से लिंग परिवर्तन कराने के संबंध में विधिवत आवेदन, शपथ पत्र और भारत सरकार के राजपत्र में 2019 में इस संबंध में प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर प्रदेश पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग से अनुमति के लिए मार्गदर्शन लिया।
डॉ राजौरा ने यूएनआई से कहा कि देश में किसी भी नागरिक को उसके धर्म या जाति पर ध्यान दिए बिना अपने स्वयं के जेंडर (लिंग) के चुनाव की स्वतंत्रता के स्थापित विधिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में इस संबंध में विधि विभाग से परामर्श के बाद गृह विभाग की ओर से पुलिस मुख्यालय को अनुमति प्रदान की गयी।
माना जा रहा है कि यह प्रकरण देश में भी विरले मामलों में से एक है। इस तरह के मामलों में संबंधित व्यक्ति की निजता का हनन नहीं हो सके, इसलिए प्रशासन पहचान उजागर नहीं कर रहा है।

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