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पुलिसिया छापेमारी एवं कोयला जप्त करने की कारवाई के बाद हुआ भूमिगत
रामप्रसाद सिन्हा
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पाकुड़: सदर प्रखंड के इलामी पंचायत के सिरसा टोला में भारी मात्रा में कोयला के अवैध भंडारण एवं खरीद बिक्री मामले का मुख्य आरोपी अताहर शेख के खिलाफ मुफसिल थाने की पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर लिया है। सहायक अवर निरीक्षक सोहराब खान के लिखित बयान पर मुफसिल थाने में कांड संख्या 205/22 भादवी की धारा 414 एवं 30 (2) कोल माइंस अधिनियम के तहत सिरसा टोला निवासी अताहर शेख को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। अताहर पर चोरी का कोयला भंडारण करने एवं अवैध रूप से इसकी खरीद बिक्री का इल्जाम लगाया गया है।

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मुफसिल थाने की पुलिस ने रविवार को दुसरे दिन भी सिरसा टोला में भारी मात्रा में चोरी का रखे गये कोयला को जप्त करने की कार्रवाई की। पुलिस निरीक्षक सुनीत कुमार ने बताया कि 12 ट्रैक्टर कोयला जप्त किया गया है और शेष बचे कोयले को जेसीबी के सहारे उठाने का काम किया जायेगा। सुत्रो से मिली जानकारी के मुताबिक सिरसा टोला में भारी मात्रा में पाये गये अवैध कोयला के मामले को लेकर पश्मिच बंगाल के राइस शेख एवं उसका बेटा तनवीर आलम की भी पुलिस खोजबीन कर रही है। सुत्रो से मिली जानकारी के मुताबिक अताहर शेख सिरसा टोला स्थित अपने घर एवं खुली जमीन पर चोरी का कोयला का भंडारण कर पश्चिम बंगाल के राइस शेख एवं उसका बेटा तनवीर आलम को बेचने का काम किया करता था। यहां उल्लेखनीय है कि मिली गुप्त सुचना पर मुफसिल थाने की पुलिस ने बीते शनिवार को इलामी पंचायत के सिरसा टोला गांव निवासी अताहर शेख के घर पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध कोयला पाया गया था। बीते शनिवार को कुछ कोयला जप्त कर ट्रैक्टर के सहारे लाया गया था। दुसरे दिन रविवार को शेख बचे भंडारित कोयला को जप्त कर लाने की कार्रवाई मुफसिल थाने की पुलिस द्वारा की गयी।
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