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राज्य सरकार ने रिटायर इंजीनियर के पेंशन से 10 वर्षों तक 25 फीसदी राशि काटने के दिए आदेश

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रांची। राज्य सरकार ने तत्कालीन कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल सिमडेगा अरविंद कुमार को कड़ा दंड देते हुए उनकी पेंशन से आगामी 10 वर्षों तक 25 प्रतिशत राशि की कटौती करने का फैसला लिया है।

इसके साथ ही विभाग ने उनके ऊपर चल रही विभागीय कार्रवाई को भी निस्तारित कर दिया है। इस संबंध में पथ निर्माण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

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बताया जाता है कि अरविंद कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 15 जुलाई, 2020 को उनके आवास से मेसर्स लक्ष्मी इंटरप्राइजेज, मां आनंदमयी नगर, काठीटांड रातू के संवेदक हेमंत कुमार से रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

मामले में वे जेल भी गये। पथ निर्माण विभाग ने तत्काल उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई का फैसला लिया। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने विभाग में योगदान दिया। पूरे मामले पर उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा गया लेकिन विभाग जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ।

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इस बीच अरविंद कुमार रिटायर भी हो गये। ऐसे में विभाग ने पेंशन नियमावली के तहत कार्रवाई शुरू की ओर उनके पेंशन से राशि कटौती का आदेश दिया है।

 

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