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पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के बिजली कनेक्शन पर अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को

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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर याचिका पर अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को करेगा।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल एवं न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने 200 हिंदू शरणार्थियों की ओर से पेश याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र, दिल्ली सरकार सहित अन्य संबंधित पक्षों को अपने जवाब दाखिल करने के लिए मंगलवार को नोटिस जारी किए।
न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उत्तरी दिल्ली के जिला अधिकारी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को अपने जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी याचिकाकर्ता हरि ओम के अधिवक्ता समीक्षा मित्तल और आकाश वाजपेयी ने अदालत से कहा कि पाकिस्तान से आए 200 हिंदू परिवारों के करीब 800 लोग उत्तरी दिल्ली के आदर्श नगर क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड की जमीन पर झुग्गियों में बिना बिजली के रह रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद स्कूलों में आॅनलाइन व्यवस्था से पढ़ाई शुरू की गई। बिजली कनेक्शन नहीं होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है।

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