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प्रयागराज : वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद प्रांगण के बाद अब भगवान श्रीकृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में भी जन्मभूमि प्रांगण की वीडियोग्राफी होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रांगण की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने मथुरा जन्मभूूमि मामले में वीडियोग्राफी सर्वे कराने का निर्देश दिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में भी वीडियोग्राफी कराने का आदेश हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने यह आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता मनीष यादव ने कहा कि विवादित ढांचे के सर्वे की अर्जी पर सुनवाई मथुरा की जिला अदालत में एक साल से लंबित थी। इसके बाद आज हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि चार महीने के अंदर अर्जी पर फैसला सुनाइए।
कोर्ट के निर्देश पर चार महीने में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करनी होगी। वीडियोग्राफी सर्वे टीम में एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कमिश्नर और दो अधिवक्ता को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस सर्वे कमीशन में वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारी अधिकारी शामिल होंगे।प्रदेश में श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र की वीडियोग्राफी के बाद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रांगण का वीडियोग्राफी सर्वे होगा।
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