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कृ षि सचिव को हाजिर होने का निर्देश
रांची: झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट में प्रोन्नति से संबंधित अवमानना मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कृषि सचिव को अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिर होने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर को निश्चित की गई है। इस संबंध में चंद्रदेव रंजन की ओर से हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। प्रार्थी के अधिवक्ता चंचल जैन और कुमारी सुगंधा के मुताबिक पशुपालन विभाग में नियुक्ति सहायक रजिस्ट्रार को प्रोन्नति देने पर विचार करने का आदेश विभाग को दिया गया था। प्रार्थियों की ओर से इस संबंध में विभाग को आवेदन दिया गया, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके बाद उनकी ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।
प्रार्थी की ओर से दोबारा अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गयी
सुनवाई के दौरान तत्कालीन सचिव पूजा सिंघल कोर्ट में उपस्थित होकर अदालत को आश्वासन दिया कि जल्द ही उन्हें प्रोन्नति दी जाएगी। इसके बाद अदालत ने अवमानना मामले को समाप्त कर याचिका निष्पादित कर दी, लेकिन दो साल बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद प्रार्थी की ओर से दोबारा अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गयी। याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अभी तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। वहीं, सरकार का यह कहना कि राज्य में सभी प्रोन्नित पर रोक है, क्योंकि इस मामले में कोर्ट का आदेश रोक लगाये जाने से पहले का है। इसपर अदालत ने नाराजगी जतायी और अगली सुनवाई के दौरान कृषि सचिव को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
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