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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जमीन घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. यह सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ करेगी.
सीएम हेमंत सोरेन ने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी. इसमें उन्होंने पीएमएलए 2002 की धारा 50 और धारा 63 को असंवैधानिक बताया और केंद्रीय एजेंसी द्वारा उन्हें राजनीतिक कारणों से परेशान करने का आरोप लगाया था. मुख्यमंत्री ने अदालत से गुहार लगाई थी कि वे इसमें हस्तक्षेप करते हुए समन को स्थगित करे या पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दें.
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इससे पहले 15 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होनी थी. लेकिन मुख्यमंत्री के वकील की तबीयत खराब होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. मुख्यमंत्री ने आवेदन दायर कर सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध किया था. उनके इस आग्रह को अदालत ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की तारीख 18 सितंबर को तय किया था.
सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने रांची में कई भूखंडों की खरीद-बिक्री मामले में समन जारी किया था. सीएम ने ईडी के समन को चुनौती देते हुए कहा है कि उन्हें राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहले ही अपनी संपत्ति की जानकारी ईडी को दे दी है.
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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से यह पता चल जाएगा कि सीएम हेमंत सोरेन को ED के समन के खिलाफ राहत मिलती है या नहीं.
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